- 11 फरवरी से भर सकेंगे अपनी पंसद का जिला, 18 फरवरी तक होंगे अलॉट
हरियाणा : ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कैडर टीचर्स (JBT/PRT व Head Teachers) के लिए कैडर चेंज पॉलिसी 2025 के अंतर्गत ट्रांसफर ड्राइव का पूरा शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल 2 फरवरी को 2026 को संशोधित नीति के अनुसार लागू होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे ट्रांसफर ड्राइव में पहले 9 व 10 फरवरी को जिला और कैटेगरी-वार रिक्तियों का प्रकाशन होगा। जिसमें अपनी पसंद का जिला चुनने के लिए 11 से 15 फरवरी तक 5 दिन का समय दिया जाएगा।
इसके बाद जिला आवंटन पोर्टल पर 16 से 18 फरवरी के बीच लिस्ट जारी होगा। जिस लिस्ट को देखने के बाद अपनी शिकायतों को 19 फरवरी से दर्ज करवा सकेंगे। जिसके निवारण के लिए 19 फरवरी से 23 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है।
संशोधन के बाद किए गए अहम बदलाव
जिस जिले में 95% से कम अध्यापक कार्यरत हैं तो उस जिले से अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होंगे, संशोधित पॉलिसी में इस शर्त को हटा दिया गया है।
अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाला अध्यापक 1 से 21 तक कितने भी जिलों का चुनाव कर सकता है (एक जिला भी)। यदि उसको चिन्हित जिलों में से कोई जिला नहीं मिल पाता है तो वह अपने पुराने जिला में ही पदस्थ रहेगा।
गैस्ट अध्यापक द्वारा धारित पद को रिक्त पद माना जाएगा।
स्थानांतरण के लिए पदों का वर्गीकरण/ मांग कैटेगरी वाइज होगी।
अंतर जिला तबादले इस क्रमानुसार होंगे
सबसे पहले महिलाएं व प्रोटेक्टिड कैटेगरी के अध्यापक (कैटेगिरी वाइज)। उसके बाद यदि रिक्तियां रहती हैं तो पुरुष अध्यापक (कैटेगिरी वाइज) स्थानांतरण होगा। उसके बाद यदि रिक्तियां रहती हैं तो महिलाएं व प्रोटेक्टिड कैटेगरी के अध्यापक (दूसरी कटैगरी में भी)।
इसके बाद भी यदि रिक्तियां बचती हैं तो Competent authority बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पुरुष अध्यापकों को ऑफर कर सकती है।
संबंधित अध्यापकों में टाइ होने पर प्राथमिकता इस प्रकार से दी जाएगी, 1.उम्र, 2.महिलाएं, 3. नाम अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार।
सभी महिलाओं को दिए जाने वाले 10 अंकों को हटा दिया गया है, लेकिन इससे इनकी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पॉलिसी में प्राथमिकता महिलाओं को ही दे दी गई है। बाकी अंकों का आधार मूल स्थानान्तरण नीति की तरह ही रहेगा।
ऐसे निधारित होंगे मेरिट अंक..
40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला, विधवा या तलाकशुदा महिला -10 अंक।
विधुर/ तलाकशुदा पुरुष जिसके माइनर लड़का या अविवाहित लड़की है -10 अंक।
सैनिक/अर्धसैनिक स्पाउस आधार – 10 अंक।
स्वयं/पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्री-पुत्र को (Annexure 1 में दी गई Debilitating Disorder Disease) AIIMS/PGI Chandigarh, Rohtak/Haryana-Delhi-Chandigarh में स्थित मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्धारित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर आधारित -10 अंक।
100% विकलांग बच्चों वाले अध्यापक – 10 अंक।
दिव्यांग अध्यापक 40-50% से कम: 10 अंक, 50-60% से कम : 15 अंक, 60-70% – 20 अंक।
कपल केस अध्यापक – दोनों में से किसी एक को 5 अंक।
मेजर पेनल्टी की अवधि में 10 अंक ऋणात्मक।