January 8, 2026
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  • एक ही रजिस्ट्रेशन पर शाखाओं को भी फायदा होगा, पहले कमर्शियल चार्ज लगता था

हरियाणा में गौशालों को अब सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। इसी के साथ एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग-अलग स्थानों पर स्थित गौशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसको लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सर्कुलर भी जारी कर दिया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद ये आदेश जारी किया गया। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पुराने शुल्क की शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी।

जबकि इससे पहले गौशालाओं को कॉमर्शियल यूनिट चार्ज के हिसाब से 6 से 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी। अब बाकी की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही दी जाएगी।

गौ सेवा आयोग से पंजीकरण जरूरी
विक्रम सिंह ने साफ किया कि रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलेगा, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग में विधिवत पंजीकृत होंगी। पंजीकरण की पुष्टि संबंधित एसडीओ (ऑपरेशन) द्वारा ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से की जाएगी। सभी कनेक्शन मीटर आधारित होंगे और गोशाला के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बिजली पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी।

बिजली दरें टैक्स से अलग होंगी

बिजली निगम द्वारा नए टैरिफ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दरें बिजली शुल्क, नगर कर, पंचायत टैक्स और एफपीपीएएस से अलग होंगी। साथ ही, बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रत्येक बिलिंग चक्र में सब्सिडी राशि को अलग से दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी।

हरियाणा गौ सेवा आयोग की अनुमति पर रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने यह भी साफ किया है कि यदि एक ही पंजीकरण संख्या की कई गोशालाएं अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं, तो हरियाणा गौ सेवा आयोग की अनुमति एवं विवरण के आधार पर उन्हें अलग-अलग रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।