हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष ने 17 विभागों से संबंधित 42 राज्य अधिनियमों में बदलाव वाला अध्यादेश जारी कर दिया है।
इसके अनुसार राज्य में 164 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया है। यानी छोटे-मोटे केस में आपराधिक मुकदमा या प्रशासनिक दंड देने के बजाय आरोपी को केवल प्रशासनिक कार्रवाई कर छोड़ा जाएगा।
सरल भाषा में समझें तो अब 17 विभागों से जुड़े छोटे-मोटे अपराधों के लिए आरोपी को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पहली बार गलती करने वालों को जेल या भारी दंड के बजाय केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी। गलती दोहराने पर चालान का प्रावधान किया गया है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई धोबी पब्लिक प्लेस में कपड़े धोता है या कोई व्यक्ति अपने पशु सार्वजनिक जगह पर बांध देता है तो उस पर केस दर्ज होने के बजाय केवल 500 रुपए जुर्माना लगेगा।
इसी प्रकार के 164 प्रावधानों को अपराध न मानने वाले प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दी है।