
हरियाणा सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है।
सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को पेंशन की गणना के उद्देश्य से एक नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं।
यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपने सर्विस पीरियड में अच्छा काम किया है, उसके अलावा अपने सहयोगियों और लोगों के साथ अच्छे आचरण के साथ एक वर्ष की अनिवार्य सेवाकाल अवधि पूरी कर ली हो।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक लेटर जारी किया है।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी, 2025 के आदेश और केंद्र सरकार द्वारा 20 मई, 2025 की पालना में लिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वेतनवृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए ही देय होगी और अन्य पेंशन लाभ जैसे ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या कम्यूटेशन पर लागू नहीं होगी।