
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई।
कोर्ट ने पूछा- आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग KM जमीन पर कब्जा कर लिया है, विश्वसनीय जानकारी क्या है, अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते।
कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो, तो क्या आप ये सब कह सकते हैं। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप (राहुल गांधी) विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं बोले।
इसके साथ, सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है।
16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था।
कहा था- लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन कब्जा की है, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है।
राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था।
इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था।
गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। कहा यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।