
शहर में अवैध रूप से डेयरियों का व्यवसाय कर गंदगी फैलाने वाले संचालकों के खिलाफ नगर निगम सख्त एक्शन लेने के मूड में है। निगम की ओर से ऐसे 21 डेयरी संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने पिंगली डेयरी परियोजना स्थल पर डेयरी का निर्माण तो कर लिया है, परंतु अभी तक पशुओं को डेयरी में स्थानांतरित नहीं किया गया है। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि ऐसे डेयरी संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में डेयरी स्थानांतरित करने का समय दिया गया है। इस समय सीमा में यदि डेयरी संचालक अपने पशुओं को पिंगली डेयरी में शिफ्ट नहीं करते, तो नगर निगम शर्तों के अनुसार प्लॉट की अलॉटमेंट रद्द कर सिक्योरिटी राशि सहित डेयरी को अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अतिरिक्त शहर में अवैध रूप से चल रही उनकी डेयरी को भी सील कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पशु डेयरियों को शहर से बाहर पिंगली में स्थानांतरित करने के लिए नगर निगम कई सालों से प्रयासरत है। इसके तहत एक परियोजना विकसित की गई थी, जिसमें विभिन्न आकार के 231 प्लॉटों का प्रावधान किया गया है और अब तक 144 प्लॉट अलॉट किए जा चुके हैं। परियोजना में पिंगली डेयरी स्थल पर पक्की सडक़ें, बिजली, स्ट्रीअ लाईट, स्टोरम वाटर लाईन व जलापूर्ति आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 35 डेयरियां पिंगली शिफ्ट हो चुकी हैं, जबकि 21 डेयरियों का निर्माण हो गया है। इन्हें डेयरी शिफ्ट करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त करीब 80 डेयरी संचालकों द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। डेयरी प्लॉट लेने के लिए 47 आवेदन निगम कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जल्द ही ड्रा के माध्यम से प्लॉट अलॉट किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कुछ डेयरी मालिक ऐसे हैं, जो न तो प्लॉट की अलॉमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, न ही अनाधिकृत रूप से शहर में चलाई जा रही डेयरियों को बंद कर रहे हैं। इससे सम्बंधित एरिया में नागरिकों को दुर्गंध, मक्खी-मच्छर तथा विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं डेयरियों से निकलने वाले मल-मूत्र से नालियां व नाले चौक हो जाते हैं, जिससे बरसात के समय जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। अब नगर निगम ऐसी डेयरी संचालकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा।
निगमायुक्त ने शहर में अनाधिकृत रूप से डेयरी का व्यवसाय कर रहे लोगों से कहा है कि वे अपनी डेयरियों को तुरंत प्रभाव से बंद करें। पिंगली स्थित डेयरी स्थल पर प्लॉट हासिल करने के लिए नियमानुसार नगर निगम में आवेदन करें और ड्रा के माध्यम से आबंटित प्लॉटों को हासिल कर उस पर निर्माण शुरू करें। इसी प्रकार जिन डेयरी मालिकों ने प्लॉट अलॉटमेंट के बाद डेयरी निर्माण शुरू नहीं किया है, उनके विरूद्घ भी जल्द ही नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।