February 22, 2025
sajjan kumar sikh

1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को सजा पर अपना फैसला 25 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने सज्जन के वकील को दो दिन में लिखित बयान दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने हाल में सज्जन कुमार दोषी ठहराया था।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सुनवाई के दौरान सज्जन को मौत की सजा देने का आग्रह किया गया। शिकायतकर्ता के पति व बेटे को सज्जन के उकसाने पर उग्र भीड़ ने हमला कर मार डाला था।

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