March 11, 2025
engineer rashid

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी है।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि राशिद 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग ले सकते हैं।

कस्टडी पैरोल में एक कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा मुलाकात के स्थान तक ले जाया जाता है।

राशिद को जमानत की शर्तों के तहत सेलफोन का उपयोग न करने सहित कुछ शर्तों का पालन करना पड़ा।

बारामूला के सांसद पर आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित किया।

राशिद ने यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि एनआईए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद

उन्हें बिना किसी उपाय के छोड़ दिया गया था, क्योंकि पिछले साल लोकसभा के लिए उनके चुनाव के बाद उन्हें विशेष एमपी-एमएलए अदालत नहीं होने के कारण अधर में लटका दिया गया था।

 

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