February 1, 2025
nirmala sitharaman finance

निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फायदा ऐसे मिलेगा…

  • ₹0 से ₹4 लाख – शून्य
  • ₹4 से ₹8 लाख – 5%
  • ₹8 से ₹12 लाख – 10%

दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल ₹12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।

ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।

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