January 16, 2025
नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट (5)

नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया गया। पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किये जाते है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है। जब्त शुद्धा नशीले पदार्थो को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है, ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुप्रयोग न कर सकें। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जिला द्वारा दर्ज किये गये 387 मामलों में जब्त किये गये चूरापोस्त, स्मैक, गांजा, सुल्फा, हैरोईन, चरस, गांजा व नशीली दवाईयों को 15 जनवरी 2025 को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया गया।        जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मण्डल अम्बाला के आदेशानुसार जिला पुलिस कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व जिला में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करीब 387 मामलों में जब्त किये गये नशीलों पदार्थो को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया गया। इस प्रकार के नशीले पदार्थो को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन किया जाता है। इन 387 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मण्डल अम्बाला श्री शिवास कविराज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है । जिनकी अध्यक्षता में 15 जनवरी 2025 को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया गया। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व जिला अम्बाला पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 387 मामलों में जब्त किये गये नशीले पदार्थ जिसमें चूरापोस्त-30 किवंटल 17 किलो 507 ग्राम, गांजा-1 किवंटल 41 किलो 348 ग्राम, 500 मिलीग्राम, चरस-8 किलो 874 ग्राम 74 मिलीग्राम, स्मैक-728 ग्राम 466 मिलीग्राम, सुल्फा-56 ग्राम 440 मिलीग्राम, हैरोईन-5 किलो 845 ग्राम 161 मिलीग्राम, पाउडर 221 ग्राम 420 मिलीग्राम, अफीम के पौधे 38 किलो 300 ग्राम व नशीली दवाईयों के 38 मामलों में 15126 कैप्सूल व 27147 नशीली गोलियां, 26 बोतल सीरप व 13 इंजेक्शन को नष्ट किया गया।

            पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि इससे पूर्व फैसलाशुदा तथा विचाराधीन मामलों में जब्त किये गए नशीलें पदार्थों को लकड़ी द्वारा आग में जलाया जाता था। जिससे पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता था तथा इस प्रक्रिया में खर्च भी अधिक आता था। पर्यावरण को बचाने के लिए राज्य स्तर पर उच्च अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श करने उपरांत निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार के पदार्थों को किसी ऐसी जगह पर नष्ट किया जाये जहाँ पर इसके जलाने से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव ना पड़े। जिसको साकार करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मण्डल अम्बाला ने उनके अंतर्गत आने वाले जिला पुलिस कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व जिला अम्बाला के 387 मामलों में जब्त किये गये नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किये जाने का निर्णय लिया गया था। नशीले पदार्थों को पेपर मील में प्रयोग होने वाले इंधन के साथ मिलाकर जलाया गया। इसके अतिरिक्त 72 मामलों में जब्त की गई 68 किलो 180 ग्राम 892 मिलीग्राम अफीम को नीमच मध्य प्रदेश भेजा जाएगा।

दिनांक 15 जनवरी 2025 को नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मण्डल अम्बाला श्री शिवास कविराज, कमेटी मैम्बर पुलिस अधीक्षक यमुनानगर  श्री राजीव देशवाल व पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र वरुण सिंगला की देख-रेख में व डीएसपी यमुनानगर राजेश कुमार, डीएसपी अम्बाला रजत गुलिया, डीएसपी हैड क्वार्टर सुनील कुमार, डीएसपी पेहवा निर्मल सिंह, डीएसपी स्टेट क्राइम ब्रांच सुरेन्द्र पाल, डीएसपी जीआरपी, राजेश कुमार  पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला रेंज के प्रवाचक सुखबीर सिंह, प्रदीप कुमार, बिजेंद्र कुमार, ज्युडिशियल मालखाना मोहर्र सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, अम्बाला मालखाना मोहर्रर एएसआई गोपाल, यमुनानगर मालखाना मोहर्रर एस आई रोहताश की उपस्थिति में नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इसके लिए सैन्सन पेपर मिल के मालिक प्रदीप सैनी ने इन्हें पावर प्लांट के बॉयलर में जलाने के लिए सहमति जताई थी।

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