अब अनियमित कॉलोनी में रहने वाले पीएमएवाई के पात्रों का भी पक्के मकान बनाने का सपना पूरा होगा। सरकार ने अनियमित कॉलोनी में रहने वाले पात्रों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ उन पात्रों को दिया जाएगा। जिनके कच्चे मकान व प्लाट उन अनियमित कॉलोनियों में है, जो नियमितीकरण के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के विचाराधीन है।
नगर निगम मेयर मदन चौहान ने बताया कि सरकार हर जरूरतमंद को पक्का आवास देने का काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्थात पीएमएवाई शुरू की हुई है। योजना के तहत साल 2017 में सरकार द्वारा आवेदन मांगे गए थे। जिसके बाद नगर निगम एरिया के 4375 लोगों के आवेदन स्वीकार हुए थे।
पात्रों की सूची निगम अधिकारियों को मिलने के बाद उसकी जांच शुरू हुई। जांच में लगभग 1900 आवेदक नियमों पर खरा नहीं उतर पाए थे। इनमें कुछ आवेदक ऐसे भी थे, जिनकी कॉलोनी अनियमित है। लेकिन अब सरकार इन्हें भी योजना का लाभ देगी। इस संबंध में उनके पास आवास विभाग हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव से पत्र आया है। जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्रों को कई कारणों के चलते योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
जैसे, उसका प्लाट व कच्ची छत वाला मकान अनियमित कॉलोनी में होना, पहले से किसी अन्य आवास के लिए योजना का लाभ लेना, सभी दस्तावेज न होना व कई अन्य कारण है। ऐसे पात्र जो योजना का लाभ लेने में सक्षम है, लेकिन नियमित कॉलोनी न होने के चलते उन्हें योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार विचार विमर्श किया गया था। जिसके बाद अनियमित कॉलोनियों में पीएमएवाई (शहरी) के अनुमोदित आवेदकों को एकमुश्त अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।