December 28, 2024
arrest police

हरियाणा के पलवल में पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट के ऑर्डर न मानने महंगे पड़ गए। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। साथ में 200 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया।

इंस्पेक्टर पर आरोप है कि कोर्ट ने उसे एक आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसका पालन नहीं किया।

पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि दोषी इंस्पेक्टर इस समय नूंह में तैनात है। उसका केस 2023 से चल रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर जुर्माना भर जेल जाने से बच गए। इंस्पेक्टर का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है। वह इसको लेकर हाईकोर्ट जाएंगे।

2023 में दर्ज हुआ था केस पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि इंस्पेक्टर रामचंद्र पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का केस वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था।

उस समय IPC की धारा 174 के तहत जांच शुरू हुई थी। तब आरोपी इंस्पेक्टर रामचंद्र पलवल के सदर थाने के प्रभारी थे।

उससे पहले पलवल जिला कोर्ट में घरेलू झगड़े का केस आया। इसमें सत्यवती नाम की एक महिला थी, जो अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ते की मांग कर रही थी।

हालांकि, सुभाष उसे कोई पैसा देने को राजी नहीं था। कोर्ट की सुनवाई में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर ने महिला की मांग को जायज माना।

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