सार्वजनिक सम्पत्ति को कूरूप करते अवैध विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग व पोस्टर को नगर निगम एक सप्ताह में हटाएगा। इसे लेकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त डाॅ. वैशाली शर्मा ने निगम की विज्ञापन शाखा को आदेश जारी करते कहा कि एक सप्ताह बाद शहर में कहीं भी अवैध विज्ञापन दिखाई नहीं देने चाहिएं।
उन्होंने बताया कि प्रायः देखने में आया है कि नगर निगम क्षेत्र में मुख्य मार्ग, पार्क, सरकारी कार्यालयों के बाहर, अण्डर पास, फ्लाईओवर के नीचे व विभिन्न चैक-चैराहों पर अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्षित किए जाते हैं। अब इन सभी को हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन्हें हटाने को लेकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी सदस्यों द्वारा मुद्दा उठाया जाता है। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से भी इन्हें हटाने को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके है और राज्य सरकार भी इसे लेकर निगरानी कर रही है।
उन्होंने बताया कि शहर में व्यवसायियों व दुकानदारों द्वारा यूनीपोल, बिजली व स्ट्रीट लाईट इत्यादि खम्बों तथा भवन की छतों व ईमारतों इत्यादि पर भी अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। कई लोगों द्वारा स्थाई स्ट्रक्चर भी अवैध रूप से खड़े किए गए है, इन सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हालांकि नगर निगम द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर इन्हें हटाने की कार्रवाई की जाती है। अब पुनः नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते दिनो चलाए गए अभियान में करीब 800 अवैध विज्ञापनों को हटाया गया था।
उन्होंने बताया कि विज्ञापन बायलाॅज़ 2022 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सम्पत्तियों से अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग, स्टिकर, पोस्टर, दीवार पेंटिंग और अन्य डिफेसमेंट यानि विरूपण को हटाया जाएगा। इसे लेकर नगर निगम के मुख्य नगर योजनाकर धर्मपाल सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शनिवार से ही विज्ञापन शाखा का प्रवर्तन दल फील्ड में उतर गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है।