जिले के गांव नरड़ में वर्ष 2019 में हुई सुनील नाम के युवक की हत्या मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शूटर की भूमिका निभाने वाला नरड़ गांव का गुरमेल सिंह भी शामिल है।
कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 80 पेज के फैसले में मंगलवार को गुरमेल के अलावा नरड़ निवासी विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक उर्फ शोकी, गांव फर्श माजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
केस में 29 गवाह पेश हुए। दोषी अशोक मृतक सुनील का सगा भाई है। दोनों के बीच घरेलू विवाद में रंजिश चल रही थी। उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनील पर हमला किया था।
पुलिस को दी शिकायत में सुनील के पिता राजकुमार ने बताया था कि 31 मई 2019 को उसका बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मंदिर कैथल के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा था। तभी दो बाइकों पर सवार पांच युवकों ने सुनील की गाड़ी के आगे बाइक अड़ा दी थी। फिर तेजधार हथियारों, डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी।