युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत द्वारा मंगलवार को 6 दोषियों को उम्रकैद तथा जुर्माने का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दें कि नरड़ निवासी रामकुमार की शिकायत अनुसार 31 मई 2019 को उसके बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मन्दिर कैथल के पास अपनी गाडी में पहुंचा तो एक दम दो मोटर साइकिलों पर सवार पांच नामालुम लडको ने अपनी मोटर साइकिल सुनील की गाडी के आगे अडा दी और उन्होने सुनील को गाडी से खींचकर नीचे उतारा और उन्होने अपने अपने हाथो में लिये तेजधार हथियारो, डन्डो व सुए से ताबडतोड हमला कर दिया ।
जिन्होने सुनील के सिर के पीछे, माथे पर, बांये हाथ का अंगुठा व शरीर पर काफी चोटे मारी । ईलाज के दौरान डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। जिस बारे थाना शहर में मामला दर्ज था। उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्समाजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को माननीय न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया तथा समय-समय पर निरंतर रूप से गवाहियां देकर मामले की मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई। जिसके दौरान उपरोक्त मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत अपने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्र कैद तथा 60 हजार 500 रुपए जुर्माने तथा आरोपी अशोक को उम्रकैद व 70500 रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया है। मामले में 29 गवाह थे।