हरियाणा महिला विकास निगम में जिला प्रबंधक जगजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से महिलाओं/लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि परिवार के पास सीमित साधनों के कारण अक्सर महिलाओं/लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने े से रोक दिया जाता है। अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए 1 अप्रैल 2007 से बैंकों के माध्यम से महिलाओं / लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है।
जगजीत सिंह ने स्कीम की जानकारी देते हुए बताया कि निगम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिये आय, जाति का कोई मापदंड नहीं है। यहां तक की सरकारी कर्मचारियों की लड़कियों को भी शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। ऋण/सब्सिडी सुविधा देश और विदेश में उच्च शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 51 महिलाओं / लड़कियों को 38 लाख 48 हजार 43 रुपये की सब्सिडी दी गई थी। इच्छुक महिलाएं/लड़कियां अधिक जानकारी हेतु निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, कोठी नंबर 248, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, नजदीक सन्तोषी माता मंदिर, दूरभाष-9996930100 पर सम्पर्क कर सकते हैं।