मुख्यमंत्री शहरी निकाय योजना के आवेदक 30 मार्च तक दुकान की कीमत की 25 प्रतिशत राशि पॉर्टल पर ऑनलाइन जमा करवाएं। निर्धारित समय अवधि में राशि जमा न करवाने वाले आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा जिन आवेदकों के आवेदन में ऑब्जेक्शन है। वे भी दस्तावेजों की कमी को पूरा करें। ऐसा न करने वालों के आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया के माध्यम से बताया कि नगर निगम एरिया में 1868 दुकानें है। जिनमें से लगभग 1414 दुकानें 20 साल व इससे अधिक पुरानी है।
सरकार की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक लेने के लिए 495 दुकानदारों ने पोर्टल पर आवेदन किया था। इनमें से 143 दुकानदारों के आवेदन स्वीकार किए गए थे। जबकि 352 आवेदनों पर दस्तावेजों की कमी के कारण ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। योजना के तहत दुकान पर मालिकाना हक लेने के लिए जिन दुकानदारों के आवेदन स्वीकार किए गए है।
उन्हें दुकान की कीमत की 25 प्रतिशत राशि पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवानी है। सभी आवेदकों को आगाह किया जाता है कि वे आगामी 30 मार्च तक पॉर्टल पर यह राशि ऑनलाइन जमा करवाए।
उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक यह राशि जमा नहीं करवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में कमी होने के कारण 352 आवेदनों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। जिन्हें दस्तावेज सही करवाने के लिए निगम द्वारा सूचित किया गया था।
इनमें से 161 आवेदकों ने ही अपना जवाब दिया। जबकि 291 आवेदकों ने अभी तक अपना कोई जवाब नहीं दिया। यदि जल्द ही इन आवेदकों द्वारा अपने आवेदन की कमी को दूर नहीं करवाया और आवेदन में मिली कमी का कोई जवाब नहीं दिया तो उनके आवेदनों को भी रद्द कर दिया जाएगा।