November 22, 2024

करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पहली ही कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण के फैसले को लागू करना ऐतिहासिक बताया है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्यों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे आरक्षित श्रेणी समूहों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिया था। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली कैबिनेट में एससी में उप-वर्गीकरण के फैसले को आज से ही लागू किया है।

विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह फैसला वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे वंचित अनुसूचित जातियों को आगे बढऩे में मदद मिलेगी।

अधिक वंचित वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुख्य ध्येय है कि पंक्ति में खड़े अंतिम और वंचित व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे।

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