हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए ऋण योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलबी बनाने के लिए और व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से 3 लाख रूपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है।
अधिक जानकारी देते हुए डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए वित् वर्ष 2024-25 में 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे महिलाएं इस स्कीम की पात्र होगीं।
उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंको के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण पर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगीं।
उन्होंने बताया कि विभित्र क्रिया कलापों के लिये जैसे कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां / खाद्य प्रसंस्कर्ण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गरमेट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो-उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उधोग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।
अधिक जानकारी के लिए कैथल स्थित नए बस स्टैंड के पीछे भगत सिंह कॉलोनी में हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय, दूरभाष न बर 01746-294415 पर संपर्कं कर सकते हैं।