शहर के जिन संपत्ति मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उनके लिए अच्छी खबर है। 30 सितंबर तक संपत्ति मालिक संपत्ति कर की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते है। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।
संपत्ति धारक 30 सितंबर तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से पूर्व संपत्ति धारक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन कराना होगा। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत शहरी क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का बकाया संपत्ति कर एक साथ जमा कराने पर मूल राशि में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसके अलावा संपत्ति कर पर लगा पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक संपत्ति कर भरना होगा। यदि किसी संपत्ति मालिक की संपत्ति आईडी का पोर्टल पर स्वयं सत्यापन नहीं है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी पोर्टल पर स्वयं सत्यापित करवाए।
यदि कोई संपत्ति मालिक स्वयं अपनी आईडी सत्यापित करने में असमर्थ है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों व उनके घर-घर आ रहे निगम कर्मियों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करवा सकता है।