July 7, 2024

भागे हुए जोड़ों और लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने वालों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ सविता कुमारी ने निरीक्षण के लिए पुलिस लाइन, करनाल स्थित सेफ हाउस का  दौरा किया ताकि जिला स्तर पर ऐसे जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों को दूर किया जा सके और उन्हें मदद के लिए उच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

डॉ सविता कुमारी ने बताया कि सेफ हाउस में कुल 5 जोड़े ठहरे हुए हैं। सेफ हाउस के परिसर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विवाहित जोड़ों को केवल एक ही कमरा आवंटित किया गया था और बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया गया था। कमरे में कोई पार्टीशन नहीं है। जोड़ों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बातचीत की गई।

उन्होंने बताया कि जांच अधिकारियों द्वारा बयान दर्ज करने के दौरान यदि जोड़ों को कोई समस्या आ रही है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सलाह ले सकते हैं। सेफ हाउस में भोजन की लागत जोड़ों से ली जाती है। कपल्स को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। सेफ हाउस के इंचार्ज को परिसर को साफ-सुथरा रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने जोड़ों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्हें आस-पास साफ-सफाई रखने के बारे में समझाया। रनवे कपल्स से बातचीत के दौरान किसी भी कपल की ओर से उनके ठहरने और सुरक्षा को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसा कोई भी भागा हुआ जोड़ा डीएलएसए के कार्यालय में किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *