पुलिस अधीक्षक करनाल ने तीन नए कानूनों बारे बताया कि 01 जुलाई, 2024 से लागू हुए तीन नए अपराधिक कानूनों को लेकर आमजन में जागरूकता लाने के लिए पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर के निर्देशानुसार जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को तीन नए कानूनों बारे जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि तीन नए अपराधिक कानूनों की जानकारी देकर आमजन में जागरूकता लाना अति आवश्यक है ताकि लोग नए कानूनों में हुए बदलावों तथा इसके लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।
पुलिस अधीक्षक करनाल ने बतलाया कि तीन नए अपराधिक कानूनों को अब 01 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 02 भारतीय साक्ष्य बिल, 03 भारतीय न्याय संहिता कानून के नाम से जाना जाएगा। पुरानी कानुनी धाराओं को नई धाराओं में परिवर्तित किया गया है, नई सुचना रिपोर्ट व अंतिम रिपोर्ट अब नई धाराओं के तहत दर्ज हांेगी।
भारतीय दण्ड संहिता में पहले 511 धाराएं थी वहीं भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। करनाल पुलिस द्वारा नये कानूनों के तहत कार्यवाही करते हुए नये कानूनों के तहत 01 जुलाई 2024 को थाना निसिंग में पहला मामला दर्ज किया गया था और पूरे जिले में कुल 08 मामले दर्ज किए गए थे।