November 22, 2024
supremecourt

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले केस जो जिला अम्बाला से संबंधित पार्टियां हैं तथा विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने केस को निपटाना चाहती हैं तो वे 28 जुलाई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

सीजेएम प्रवीण ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में श्रम मामले, चैक बाउंस मामले (सेक्शन-138 एन.आई. एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं अपराधिक), धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, भूमि विवाद मामले, अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रवीण ने बताया कि इस लोक अदालत में उन्हीं मामलों को शामिल किया जाएगा जो पहले से माननीय अदालत में विचाराधीन हैं।

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