पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये नशीले पदार्थों को दिनांक 07 मार्च 2022 को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया गया।
पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किये जाते है।
सामान्य रुप से नशा तस्करों पर कार्यवाही करते हुए कईं बार पुलिस द्बारा विशेष अभियान चला कर नशे के धन्धें में लगे लोगों पर कार्यवाही की जाती है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है।
जब्त शुद्धा नशीले पदार्थो को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है, ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुप्रयोग न कर सकें।
जिला पुलिस कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व जिला पुलिस अम्बाला द्वारा दर्ज किये गये नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत जब्त किये गये चूरापोस्त, स्मैक, चरस, गांजा, हेरोईन, सुल्फा व नशीली दवाईयों को दिनांक 07 मार्च 2022 को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया गया।