November 22, 2024

पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिहं भोरिया के निर्देशानुसार हर्ष फायरिंग को लेकर जिला पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है।

पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिहं भोरिया ने प्रैस विज्ञपति जारी करते हुए जिले के आमजन को संदेश देते हुए कहा है कि शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करना कानूनी रूप से अपराध है।

इसलिए कोई भी ऐसा न करें यदि कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लाइसैंसी हथियार से इस तरीके का अपराध करता है तो उसका लाइसैंस भी रद्द करवाया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुये कहा कि लोग अपनी जिम्मेवारी समझे और इस तरीके के अपराध करने से बचें। उन्होंने कहा कि लाइसैंसी हथियार केवल व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है ना कि हर्षोल्लास के अवसरों पर इस तरीके की फायरिंग करने के लिए।

शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन पर हर्ष फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के तहत हर्ष फायरिंग को कानूनी अपराध माना गया है इसमें सजा का प्रावधान भी है। आमजन से यही अपील है कि लाइसैंसी हथियार व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है।

इसलिये इसे सिर्फ आत्म रक्षा व सुरक्षा के समय ही प्रयोग में लाना चाहिये, न कि शादी-विवाह जैसे आयोजन में। इस संबंध में उपायुक्त कुरुक्षेत्र द्वारा पहले से ही आदेश जारी किये गए हैं। इसलिये अनावश्यक कानूनी कारवाई से बचने के लिये इस तरह की हर्ष फायरिंग न करें।

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