हरियाणा सरकार ने स्टेज 3 व 4 के कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता देने की योजना लागू की है। यह वित्तीय सहायता किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कैंसर रोगी की स्टेज नम्बर 3 व 4 के पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र को सरल केंद्र पर जाकर आवेदन जमा करना होगा और आनलाइन यह आवेदन जिला के सिविल सर्जन को भेजा जाएगा और सिविल सर्जन की स्वास्थ्य की जांच के बाद ही आवेदक को सरकार की योजना का लाभ दिया जाएगा। यह वित्तीय सहायता सिविल सर्जन के सत्यापन के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से लाभार्थी को दी जाएगी।
कैंसर रोगियों की वित्तीय सहायता वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर होगी और यह प्रार्थी को बैंक के माध्यम से दी जाएगी।
वित्तीय सहायता की पात्रता
इस वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए रोगी भारत का नागरिक और हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए तथा चरण 3 व 4 के कैंसर पीड़ित ही इस योजना के लाभ पात्र होंगे। ऐसे मरीज जिनकी परिवारिक आय 3 लाख रुपये वार्षिक से कम है उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है।
वित्तीय सहायता बंद करने के कारण
सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो व्यक्ति मापदंड के अनुसार नियमों व शर्तों की उल्लंघना करता पाया जाता है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर, यदि मरीज ठीक हो जाता है तो इसका सत्यापन सिविल सर्जन के अनुसार होना चाहिए।