November 22, 2024

हरियाणा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के आरोपियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार की और से इस मामले के आरोपियों को उनसे सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति और हथियार लाइसेंस सहित सभी सरकारी सुविधाएं वापस लेने का फैसला किया है।

इन अपराधों में बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, यौन उत्पीड़न, निर्वस्त्र करना, पीछा करना, छेड़छाड़, तस्करी और शोषण और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई भी धारा शामिल है।

सरकार के एक ऑफिसर ने बताया कि सरकार इसके लिए नया डोमेन hrycrime-wc-gov.com – पायलट आधार पर पंचकूला जिले से शुरू करने जा रही है। आने वाले समय में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक जिन आरोपियों के खिलाफ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए अदालत में आरोप तय किए गए हैं, उनका डेटा पुलिस और अभियोजन सहित विभिन्न हितधारक विभागों से डोमेन पर डाला जाएगा।

संबंधित विभाग समय-समय पर डेटा की निगरानी और समीक्षा करेंगे और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के तुरंत बाद सरकारी सुविधाएं निलंबित कर देंगे।

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