नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा अनुसूचित एवं पिछडे वर्ग की धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
अनुसूचित जाती व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 5 किलोवाट (बैटरी बैंक के साथ) तक की क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा स्वयं धर्मशालाओं द्वारा वहन किया जाएगा।
ऐसी सभी अनुसूचित जाती व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाएं जो कि पंजीकृत है, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पात्र हैं।
धर्मशालाओं को विभाग की वेबसाइट हरेड़ा.जीओवी.इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन करने के लिए धर्मशालाओं को रजिस्ट्रेशन नंबर व बिजली के बिल की आवश्यकता होगी।
अधिक जानकारी के लिए जिले के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते है।