नूंह हिंसा मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए विधायक मामन खान की आज 11 बजे नूंह कोर्ट में पेशी होगी। वहीं एसआईटी भी नूंह हिंसा के आरोपी मामन खान के मोबाइल तथा लैपटॉप की साइबर सेल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।
एसआईटी ने अगर विधायक मामन खान के खिलाफ किसी प्रकार के हिंसा से जुड़े साक्ष्य पेश कर दिए तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द हो सकती है। जिससे विधायक फिर जेल जाना पड़ सकता है।
नूंह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ 4 एफआईआर नंबर 137, 148, 149 और 150 दर्ज की गई हैं।
ये चारों मुकदमे 1 अगस्त को नगीना थाने में दर्ज हुए। सभी मामलों में विधायक के नूंह हिंसा में शामिल आरोपियों के संपर्क में रहने या हिंसा की जगह पर लोकेशन मिलने के आरोप हैं।
विधायक मामन खान को नूंह पुलिस की एसआईटी ने 14 सितंबर की रात राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद नगीना थाने में दर्ज 149 एफआईआर में उन्हें 15 सितंबर को नूंह कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट ने उन्हें 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा। इसके बाद 17 सितंबर को फिर कोर्ट में पेश किया। फिर एसआईटी ने एफआईआर नंबर 149 के अलावा 3 और एफआईआर नंबर 137, 148 और 150 में नामजद किया।
कोर्ट ने 148, 149 और 150 मुकदमे में जेल के आदेश दिए जबकि मुकदमा नंबर 137 में 2 दिन रिमांड पर भेज दिया।
कांग्रेस विधायक मामन खान को पुलिस रिमांड पूरा होने पर 19 सितंबर को नूंह कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। इस दौरान वह नूंह जेल में रहे।
हालांकि इसके बाद 3 अक्टूबर को कोर्ट ने मामन खान को अंतरिम जमानत दे दी। जिसके बाद उसी रात वह जेल से छूटकर बाहर आ गए।