November 24, 2024

चंडीगढ़/कीर्ति कथूरिया : हरियाणा सरकार द्वारा शहरी प्रॉपर्टी धारकों को वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स की 30 सितंबर तक पूर्ण अदायगी करने पर 15 प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा शहरी प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी त्रुटि निवारण के लिए https://ulbharyana.gov.in/ पोर्टल पर स्वयं आवेदन करें तथा त्रुटि दूर होने पर प्रॉपर्टी डाटा सत्यापित कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि सभी संपत्ति धारक 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी डाटा स्वयं सत्यापित कर 15 प्रतिशत का विशेष का लाभ उठा सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *