हरियाणा 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के पर्सेन्टाइल फार्मूले को एकदम सही बताया है। साथ ही फार्मूले को त्रुटि रहित कहा है।
HC ने कहा है कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सम-पर्सेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है।
हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है।
इससे पहले इसी साल 14 मार्च को हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने आयोग के तथ्य से भी सहमति जताई है, जिसमें HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में ज्ञान परीक्षण, लिखित परीक्षा को 80 प्रतिशत वेटेज दिया गया था।
जबकि प्रत्येक को 10 प्रतिशत वेटेज सामाजिक के लिए निर्धारित किया गया था।
आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता के लिए. इसी आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ-साथ शारीरिक माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य थे उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।