November 22, 2024

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को बुधवार को भी चंडीगढ़ कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जूनियर महिला कोच के वकीलों ने कहा कि उन्हें आरोपी मंत्री की जमानत एप्लीकेशन की कॉपी नहीं दी गई है।

उसे लेने के लिए हमने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसके बाद कॉपी मिल गई है। अब उसको लेकर हम अपना जवाब दायर करेंगे। संदीप सिंह के खिलाफ जूनियर महिला कोच ने यौन शोषण का केस दर्ज करवा रखा है।

मामले में शिकायतकर्ता की ओर से समीर सेठी और दीपांशु बंसल एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने आरोपी संदीप सिंह द्वारा दायर जमानत का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने कहा कि आरोपी मंत्री अंतरिम राहत के लिए दबाव डाल रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हमने शिकायतकर्ता की ओर से इसका कड़ा विरोध किया है।

हमने मंत्री के जमानत मांगे जाने पर अपनी तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की SIT एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) की कोर्ट में जमानत को लेकर अपना जवाब दाखिल किया।

ADJ राजीव के बेरी की कोर्ट ने संदीप सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 13 सितंबर को SIT को नोटिस जारी किया था।

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