हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में संदीप सिंह ने चंडीगढ़ जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
मंत्री की जमानत को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने कोच के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में 31 दिसंबर 2022 को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
आठ महीने बाद महिला जूनियर कोच से यौन-उत्पीड़न मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ 25 अगस्त को चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने CJM की कोर्ट में चालान पेश किया है।
चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को IPC की धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है।
पीड़िता पक्ष के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह की गिरफ्तारी कर सकती है। उनके खिलाफ लगी धारा 354 बी के तहत वह गिरफ्तार किए जा सकते हैं।
इस धारा के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। दीपांशू बंसल ने कहा कि इस केस में संदीप सिंह के खिलाफ पीड़िता ने जबरन दुष्कर्म की कोशिश की भी शिकायत दी है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में आइपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है।
अब आरोप तय के दौरान इन धाराओं को जोड़ने पर बहस करेंगे।