हरियाणा प्रदेश में पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी कड़ी में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।
वे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतू पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है।
कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल चार प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा।
उन्होंने बताया कि सात प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है।
कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य होगा ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।