हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 8 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है।
चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि रेप अटेंप्ट सेक्शन की धारा 376 को शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर जूनियर महिला कोच ने आपत्ति जताई है।
कोच के वकील का कहना है कि वह रेप के प्रयास की धारा को जोड़ने के लिए कोर्ट में अपील करेंगे।
अब इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। एक भी बार आरोप तय होने के बाद हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा।
चंडीगढ़ पुलिस ने इस चार्जशीट में शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में यह चालान पुलिस ने पेश किया है।