हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ व रबी सीजन 2023 के दौरान फसलों के बीमा करवाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार जिला को क्लस्टर-2 में रखा गया है तथा ऐग्रीकल्चर इन्शोरेन्स कम्पनी को एम्पलीमेंट एजेंसी निर्धारित की गई है।
सरकार द्वारा खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढाकर अब 16 अगस्त 2023 कर दी गई है। अत: अब किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त 2023 तक करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना ऐच्छिक कर दी गई है तथा गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा करवाने हेतु अपने संबधित बैंक, को-ओपेरिटव सोसायटी, अटल सेवा केन्द्र, डाक घर या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते है।
इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता की पास बुक, जमीन की फर्द, बुआई प्रमाण पत्र (केवल कृषि विभाग/पटवारी से सत्यापित) ठेके/हिस्से पर ली गई जमीन का ऐग्रीमेन्ट तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा होना अनिवार्य है ।
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा इस योजना के लिए अति आवश्यक/अनिवार्य है। यदि भविष्य में बीमा कम्पनी द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा/ पंजीकरण की मांग की जाती है तो किसान को जमा करवाना होगा। पंजीकरण ना होने की सूरत मे किसान का बीमा रद्ध करके प्रीमियम राशि वापिस कर दी जाएगी।
खरीफ 2023 फसलों के बीमा करवाने हेतु कपास की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 98695 है जिसमें किसान की हिस्सेदारी 4929.75 है, इसी प्रकार धान की फसल की बीमित राशि 96371 रूपए जिसमें किसान की हिस्सेदारी 1927.42 है, बाजरा की प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 46456 रूपए जिसमें 929.42 किसान की हिस्सेदारी है और मक्का की फसल की 49421 रूपए जिसमें किसान की भागीदारी 988.42 रूपए है।