पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है।
कोर्ट में केसों के निपटारे में अनावश्यक देरी को कम करने के लिए HC ने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के इस्तेमाल का आदेश दिया है।
इस बारे में हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिव व चंडीगढ़ प्रशासक को सूचित करने का निर्देश दिया है।
HC ने इस आदेश में अहम टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है कि पक्षकारों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से व्हाट्सऐप सुविधा वाला फोन नंबर व ईमेल ID जमा करवाने पर जोर दें।
भविष्य में वकीलों को सभी नोटिस ई-मेल या इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं पर जारी किए जाएं।
कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि मुनादी की प्रक्रिया में ढोल पीटकर नोटिस की तामील करवाई जाती है, जो अब अप्रचलित हो चुकी है। इसे त्यागने की आवश्यकता है।
हरियाणा के साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ में अक्सर राजस्व अदालतों में मामले लटकते हैं। इसके साथ ही नोटिस या समन आदेश को स्वीकार न करने के चलते भी मामले सालों साल लंबित रहते हैं।
कोर्ट ने इस पर कहा कि नोटिस, समन और दलीलों का आदान-प्रदान ई-मेल, फैक्स और व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली त्वरित संदेश सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है।