November 23, 2024
supremecourt

दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल (LG) और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

दरअसल, 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों की बेंच ने कहा था- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे।

7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा।

अब 20 मई यानी आज केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और पांच जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई है।

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