सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
CJI डीवाई चंद्रचूड़ फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। CJI ने कहा कि हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा आगे कभी ना हो।
हम जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है।
भले ही NCTD पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वह कानून बना सकता है।