हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हुए प्रदेश में अंत्योदय के सपने को साकार कर रही है। इसी श्रृंखला में हरियाणा सरकार ने एक सराहनीय पहल करते हुए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत एक लाख अस्सी हजार रुपए से कम आय वाले परिवारों को हर-हित योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
हर-हित योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास, स्वरोजगार व रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे, चिन्हित किए गए परिवारों को हर-हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी सालाना आय एक लाख अस्सी हजार से कम है, उनको स्टोर के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 50 हजार रुपए तक की राशि का सहयोग दिया जाएगा, मुद्रा लोन के 50 हजार रुपए तक का ब्याज दो साल तक सरकार की ओर से वहन किया जाएगा तथा ऐसे पात्र व्यक्तियों को स्टोर की सिक्योरिटी राशि के रूप में मात्र 5 हजार रुपए देने होंगे। हरियाणा सरकार की हर-हित योजना से संबंधित जानकारी व आवेदन के लिए करने के लिए harhith.com/ पर संपर्क कर सकते हैं।
ये होगी पात्रता एवं मापदंड-
हर-हित फ्रैंचाइजी के लिए पात्रता एवं मापदंड की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 21-35 वर्ष आयु के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास 12वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। वह हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसके पास 200 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए।
आवेदक हरियाणा के उसी गांव/वार्ड का अधिवासी हो जहां स्टोर प्रस्तावित है, वह सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में शून्य वित्तीय देयता हो। आवेदक गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि का हो तथा वह न तो कभी किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और न ही कोई आपराधिक मामला लंबित हो।