हरियाणा पुलिस में मार्च 2019 में हुई लगभग 5000 सिपाही भर्ती में अनियमितताएं सामने आई हैं।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को दी गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कहा गया कि हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार को भर्ती करने के लिए अनाथ होने का प्रमाण पत्र न देने पर भी उसे अनाथ होने का लाभ देते हुए 5 अतिरिक्त अंक दिए गए हैं, उम्मीदवार की मां जिंदा है।
कई उम्मीदवारों के स्क्रूटनी फार्म में कांट-छांट कर ओवर राइटिंग की गई है। एक उम्मीदवार को अनाथ होने पर अंक दिए गए,छंटनी फार्म उसके एप्लीकेशन के साथ उपलब्ध ही नहीं है।
ये रिपोर्ट याची पक्ष के वकीलों ने भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड को देखने के बाद हाईकोर्ट को दी है।
हरियाणा सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि वे रिपोर्ट को सही या गलत नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने भर्ती का रिकाॅर्ड नहीं देखा है।
जस्टिस जयश्री ठाकुर ने सरकार के वकील को 7 अप्रैल से पहले भर्ती से जुड़ा तमाम रिकार्ड का मुआयना कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।