सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का विवाद सुलझाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। समय पूरा हो जाने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी है।
एसवाईएल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब इस मामले को सुलझाने के लिए 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मामला फिर भी वहीं का वही है।
उन्होंने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की इस मामले को सुलझाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने SYL मामले में 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि SYL का बकाया काम पूरा कर हरियाणा को पर्याप्त पानी दिया जाए।
28 जुलाई 2020 को कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता का आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह मध्यस्थता की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला।