ट्रांसजेंडर, गे, सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनेशन से दूर रखा जाता है। यानी इन लोगों को ब्लड डोनेशन की परमिशन नहीं है।
केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की ब्लड डोनर सिलेक्शन गाइडलाइन में इस बात का जिक्र बकायदा किया गया है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के मेंबर थंगजम संता सिंह इस मामले में पीटिशन दायर कर डोनर सिलेक्शन और डोनर रेफरल, 2017 की गाइडलाइन का विरोध किया था।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से कुछ साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं, ताकि इस बात को साबित करने में आसानी हो कि ऐसा क्यों किया गया है।