हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से लड़कियों व महिलाओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि महंगे ब्याज दर के अभाव में कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे इसलिए सरकार लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी देने के लिए वचनबद्ध है।
भारत सरकार के बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि लड़कियों व महिलाओं को तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम की ओर से की जाती है।
एडीसी ने बताया कि यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्त नहीं है। इसके लिए लड़कियों व महिलाओं का हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह योजना लड़कियों व महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। इस संबंध में अन्य किसी भी जानकारी के लिए महिला विकास विभाग के कार्यालय में संपर्क करे।