अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। किशोरी ने पहले अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी दी थी। बाद में पुलिस जांच में मामले से पर्दा उठा था।
कुंडली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 23 फरवरी 2020 को पुलिस को बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी का 22 फरवरी 2020 की रात को घर के बाहर से कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। उन्होंने उसे स्प्रे मारकर बेसुध कर दिया था।
बाद में उनकी बेटी को पड़ोसी गांव के खेतों में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उनकी बेटी ने राहगीर का फोन लेकर स्वजन को मामले से अवगत कराया था। जिसके बाद स्वजन उसे घर लेकर आए थे और पुलिस को शिकायत दी थी।