एक जनवरी से भोजन के स्टाल पर गैस सिलेंडरों का उपयोग प्रतिबंधित होने जा रहा है, यद्यपि रेहड़ी वाले छोले और कुलचे बनाकर यात्रियों को बेच सकेंगे, क्योंकि उनको गैस सिलेंडर इस्तेमाल की अनुज्ञा प्रदान की गई है। यद्यपि रेहड़ी वालों को लिबर्टी इंश्योरेंस रखना होगा, जबकि गैस कनेक्शन के सभी पाइप और फिटिंग सुरक्षित रखने होंगे।
यदि इंश्योरेंस नहीं मिलता तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। रेहड़ी संचालक को कनेक्शन की कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा जांच करवाने के सप्ताह के भीतर सुरक्षा का प्रमाणपत्र भी स्टेशन अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा, जबकि अग्निशमन यंत्र भी रखने होंगे।
दूसरी तरफ भोजन का स्टाल चलाने वालों को बेस किचन बनाकर वहीं से खाना बनाकर लाना होगा और यात्रियों को बेचना होगा ।