हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति (VC) कपिल देव नहीं होंगे। CM मनोहर लाल ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मांग को ठुकरा दिया है।
CM ने रिटायर्ड IPS सुरजीत सिंह देसवाल को यह जिम्मेदारी दे दी है। 2019 में खेल मंत्री रहते हुए अनिल विज ने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को यूनिवर्सिटी का वीसी बनाए जाने की घोषणा की थी।
इससे पहले बॉन्ड पॉलिसी लागू करने को एक साल टालने की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मांग भी CM ने नहीं मानी थी।
हरियाणा सरकार के अधिनियम की धारा 42 (ए) के अनुसार पहले कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इन शर्तों में वीसी के कार्यकाल की अवधि को भी तय किया गया है।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वीसी की नियुक्ति का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। हालांकि इसके बाद यह सरकार तय करेगी कि उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए या नहीं।