यूरिया की सही व्यवस्था एवं किसानों को सही ढंग से देने हेतु मिटिंग का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने आदेश दिए है कि अगर किसी भी प्लाईवुड फैक्टरी में कृषि योग्य खाद पाया गया तो उस फैक्टरी पर और उस खाद विक्रेता पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
डॉ. प्रदीप कुमार मील उप कृषि निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, यमुनानगर ने बताया कि जिले में कृषि योग्य यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। जिला यमुनानगर में 14 दिसंबर 2022 तक लगभग 6912 मिट्रिक टन कृषि योग्य यूरिया खाद उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई भी डिलर खाद के साथ कोई भी कीटनाशक या अन्य कोई सामान देता हुआ पाया गया या उसके विरूध कोई लिखित शिकायत आने पर कृषि विभाग द्वारा फर्टिलाईजर (कण्ट्रोल) आर्डर 1985 के तहत शख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सभी डिलर व पैक्स अपने खाद का स्टॉक रजिस्टर व पी.ओ.एस. मशीन अपडेट रखें।
इसके अतिरिक्त सभी किसानों से यह भी अनुरोध है कि यदि कोई खाद विक्रेता खाद होने के बावजूद खाद नहीं देता या खाद के साथ कोई अन्य सामान लेने के लिए कहता है तो उसकी शिकायत तुरंत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग यमुनानगर के टेलीफोन नंम्बर 01732-237816 पर दे।
खाद डीलर के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में यूरिया खाद की सही ढंग से बिक्री हेतू जिला, उप मण्डल एवं तहसील स्तर पर कमेटियां भी बनाई गई है।