हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश में विस्तार करते हुए अंत्योदय परिवारों को चिरायु योजना के रूप में लाभान्वित करने का सराहनीय कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों को 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों व 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के बायोमेट्रिक मिलान न होने के कारण आयुष्मान कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है वे बच्चों व बुजुर्गों के बायोमेट्रिक आधार कार्ड में अपडेट करवा लें ताकि उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने में परेशानी न आए।
हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी लाभ देने की शुरुआत की है, जिनका नाम वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) डाटा में दर्ज नहीं था। ऐसे सभी व्यक्तियों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देश में जरूरतमंद व वंचितों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना था। हरियाणा में भी एसईसीसी सूची के अनुसार पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया करवाने के उद्देश्य से बीपीएल परिवारों की वार्षिक आमदनी सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया गया है।