
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा लेवल 3 पीजीटी-लैक्चरार,लेवल-2 टीजीटी, लेवल-1 पीआरटी की परीक्षाएं 3 व 4 दिसम्बर 2022 को सुबह व सायं के सत्र में आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा इन परीक्षाओं को सुचारू ढग़ व नकल रहित करने के उदेश्य से विशेष प्रबंध किए है व परीक्षा केन्द्रो के नजदीक आवश्यकता अनुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने तथा बाहरी हस्ताक्षेप को रोकने के लिए धारा 144 के आदेश जारी किए गए है।
भिवानी बोर्ड की उक्त परीक्षाओं को शांति पूर्ण व नकल रहित आयोजित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि जिला में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने व शांति बनाए रखने हेतु जनता का कोई भी प्रतिनिधि जिला यमुनानगर में आयोजित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के नजदीक न तो कोई जनसभा करेगा और न ही किसी स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होंगे।
जारी आदेशो के अनुसार सभी परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 3 व 4 दिसम्बर तक परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रो के नजदीक फोटोस्टेट व्यवसाय पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के निकट हथियार जैसे-अग्रि अस्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर), बरछा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार आदि लेकर नहीं चल सकता। यह आदेश पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारी जो डयूटी पर तैनात होगें, पर लागू नहीं होगे। इन आदेशो की उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड सहिता की धारा-188 के तहत दंड के पात्र होगे।